दस अपराधियों पर राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही हर सप्ताह एक दिन थाने में हाजिरी देने का आदेश।
जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी कर दस आदतन अपराधियों को उनकी समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने छह माह की अवधि तक सप्ताह में एक दिन संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
इन अपराधियों पर मारपीट करने, शराब का अवैध निर्माण एवं विक्रय करने, जुआं, सट्टा खिलाने, जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध दर्ज हैं। जिन अपराधियों पर कार्यवाही की गई है उनमें कुम्हार मोहल्ला सिंधी केम्प थाना हनुमानताल निवासी रजनी चक्रवर्ती पति राजेश चक्रवर्ती उम्र 39 वर्ष, ईसाई मोहल्ला थाना गोरखपुर निवासी अनमोल बेन पिता जालिम बेन उम्र 21 वर्ष, ग्राम छीतापार थाना भेड़ाघाट निवासी सचिन विश्वकर्मा पिता ओमकार विश्वकर्मा उम्र 34 वर्ष, मरहीमाता मंदिर राधा कृष्णन वार्ड थाना हनुमानताल निवासी राजकुमार सोनकर पिता राम अवतार सोनकर उम्र 28 वर्ष, ग्राम लुहारी थाना माढ़ोताल निवासी अविनाश पटैल पिता दामोदर पटैल उम्र 24 वर्ष, ग्राम कूडन थाना भेड़ाघाट निवासी अखिलेश राजपूत पिता कल्याण राजपूत उम्र 37 वर्ष, हनुमान टोरिया कांचघर थाना घमापुर निवासी करन चौधरी पिता आलोक चौधरी उम्र 21 वर्ष, पानी की टंकी के पास झारिया मोहल्ला थाना गढ़ा निवासी राजू झारिया पिता दयाराम झारिया उम्र 53 वर्ष, कुचबंधिया मोहल्ला कांचघर थाना घमापुर निवासी नीतू कुचबंधिया पति मटक कुचबंधिया उम्र 40 वर्ष तथा नर्मदा नगर थाना ग्वारीघाट निवासी नीलू उर्फ नीलम यादव पिता अंबिका यादव उम्र 34 वर्ष शामिल हैं।
जिला दंडधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन अपराधियों में रजनी चक्रवर्ती को प्रत्येक बुधवार को हनुमानताल थाना में, अनमोल बेन को प्रत्येक सोमवार को गोरखपुर थाना में, सचिन विश्वकर्मा को प्रत्येक गुरुवार को भेड़ाघाट थाना में, राजकुमार सोनकर को प्रत्येक गुरुवार को हनुमानताल थाना में, अविनाश पटैल को प्रत्येक गुरुवार को माढ़ोताल थाना में, अखिलेश राजपूत को प्रत्येक गुरुवार को भेड़ाघाट थाना में, करन चौधरी को प्रत्येक सोमवार को घमापुर थाना में, राजू झारिया को प्रत्येक सोमवार को गढ़ा थाना में, नीतू कुचबंधिया को प्रत्येक बुधवार को थाना घमापुर में तथा नीलू उर्फ नीलम यादव को प्रत्येक सोमवार को ग्वारीघाट थाना में हर माह की अवधि तक हाजिरी दर्ज करानी होगी।