बेचे हुये प्लाटों को पुनः बेचने वाला फरार शातिर जालसाज 3 हजार रूपये का ईनामी कलीमुद्दीन गिरफ्तार।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहु्गुणा के निर्देश पर मिली हुई शिकायतों के आधार पर 5 और धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज।
जबलपुर |एक ही प्लाट को कई लोगों को बेचने वाला शातिर जालशाज KBC CONSTRUCTION संचालक कलीमुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैै। थाना गोहलपुर में मोहम्मद शफीक उम्र 27 वर्ष निवासी आनंद नगर सरफाबाद ने लिखित शिकायत की थी कि उसने दिनाकं 9-11-18 को केबीसी कंस्ट्रक्शन के संचालक कलीमुद्दीन निवासी न्यू आनंदनगर शरफाबाद से एक ड्यूप्लैक्स जिसकी कीमत 9 लाख रूपये थी, पत्नी के नाम पर लिया था, जिसके 7 लाख रूपये दिये थे, शेष राशि 2 लाख रूपये ड्यूप्लैक्स कम्पलीट होने पर 4 माह के अंदर देने का एग्रीमेंट किया गया था, 6 महीने हो जाने के बाद विक्रेता के द्वारा उक्त ड्यूप्लैक्स नही दिया गया , बाद में विक्रेता द्वारा एक दूसरा ड्यूप्लैक्स एरिया 717 वर्ग फुट का दिया गया जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 12-7-19 को कराई गई थी। एक माह के बाद वह अपने ड्यूप्लैक्स में गया तो देखा कि एक अन्य के द्वारा उसके ड्यूप्लैक्स पर कब्जा किया गया था, जब उसने केबीसी कंस्ट्रक्शन के संचालक कलीमुद्दीन से पूछा तो कलीमुद्दीन द्वारा हीलाहवाली की जाने लगी, बाद में उसे पता चला कि विक्रेता कलीमुद्दीन एक प्लाट को कई लोगों को बेचने का भी काम करता है, विक्रेता कलीमुद्दीन द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी की गई है, शिकायत पर दिनांक 1-01-2020 को अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कलीमुद्दीन की तलाश की जा रही थी, जो लगातार घर से फरार चल रहा था। फरार आरोपी कलीमुद्दीन की गिरफ्तारी हेतु हर सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी पकड़े न जाने पर कलीमुद्दीन की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा 3 हजार रूपये के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने की उद्घोषणा करते हुए फरार आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया था।
विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर आज दिनाॅक 11-6-21 को आरोपी कलीमुद्दीन पिता शेख निजाम उम्र 33 वर्ष निवासी न्यू आनंद नगर गोहलपुर को पकड़ा जाकर प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुये 5 दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है।
वहीं थाना गोहलपुर में जाहिद खान, आकाश पटेल, मोह. जावेद, एवं मोह अतहर तथा थाना माढोताल मे श्रीमति शोभना साहू द्वारा कलामुद्दीन के द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत की गयी।
शिकायतों से पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा कलीमुद्दीन द्वारा किये हुये कृत्य को गम्भीरता से लेते हुये तत्काल नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने पर थाना गोहलपुर मे कलामुद्दीन के विरूद्ध 4 एवं थाना माढोताल में 1 प्रकरण धारा 420 भादवि के दर्ज करते हुये कलामुद्दीन की प्रकरणों में विधिवित गिरफ्तारी की जा रही है।
कलामुद्दीन के द्वारा और भी लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाने की जानकारी लगी है। शिकायत प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
घटनाओं का विवरण -
1- थाना गोहलपुर में जाहिद खान उम्र 42 वर्ष निवासी राईट टाउन लार्डगंज ने लिखित शिकायत की कि दिनाॅक 29-6-19 को उसने कलीमुद्दीन निवासी न्यू आनंद नगर गोहलपुर से एक आवासीय डाईवर्टिड भूखण्ड प्लाट अमखेरा खसरा 129/4 का भाग प्लाट न. 97 रकवा 600 वर्ग फीट 8 लाख रूपये में क्रय करने का अनुबंध किया था, कलीमुद्दीन को 6 लाख रूपये का भुगतान किया गया था, शेष 2 लाख रूपये का भुगतान सिंगल ड्यूप्लैक्स बनाकर रजिस्ट्री करते समय करना था। कलीमुद्दीन ने उसके साथ अनुबंध किये गये प्लाट को साहिबा बेगम को बेच दिया जो वहाॅ निवास कर रही हैं। कलीमुद्दीन द्वारा उससे अनुबंध किये गये प्लाट को किसी अन्य को बेचकर उसके साथ धोखाधडी की है। जब उसने कलीमुद्दीन से कहा तो कलीमुद्दीन कहने लगा, कि तुम्हारा पैसा मय ब्याज के वापस दूंगा, बार बार रूपये मांगने पर उसे 4-4 लाख रूपये के 2 चैक इंडियन बैंक के दिये जब उसने बैंक में पता किया तो ज्ञात हुआ उक्त एकांउंटो में पैसे नही है।
शिकायत जांच पर कलीमद्दीन द्वारा 8 लाख रूपये में प्लाट बेचने का अनुबंध कर 6 लाख रूपये लेकर रजिस्ट्री के समय 2 लाख रूपये लेने का कहते हुये उक्त प्लाट को किसी और को बेचते हुये धोखाधड़ी करना पाये जाने पर आज दिनाॅक 11-6-21 को कलीमुद्दीन निवासी न्यू आनंद नगर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 647/2021 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
2 - इसी प्रकार थाना गोहलपुर में आकाश पटेल उम्र 29 वर्ष निवासी करमचंद चौक ओमती ने लिखित शिकायत की कि उसने कलीमुद्दीन निवासी न्यू आनंद नगर गोहलपुर से एक आवासीय डाईवर्टिड भूखण्ड प्लाट अमखेरा खसरा 142 का भाग प्लाट न. 15 रकवा 400 वर्ग फीट 4 लाख 20 रूपये में क्रय किया था जिसकी रजिस्ट्री दिनाॅक 18-3-19 को की गयी थी, वह उक्त प्लाट पर कब्जा लेने गया तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त प्लाट पर किसी और का कब्जा है, कलीमुद्दीन ने उसके नाम रजिस्टर्ड किये गये प्लाट को किसी और को बेच दिया है। कई बार बोलने पर भी उसे कब्जा नहीं दिया और न ही उसके रूपये वापस किये है।
इसी प्रकार उसके परिचित शंकर वर्मा निवासी बंगाली क्लब करमचंद चौक ओमती से कलीमुद्दीन ने एक प्लाट 400 वर्गफिट का सौदा 7 लाख रूपये कर विक्रय पत्र अनुबंध किया था। शंकर वर्मा ने 50 हजार रूपये नगद एवं 50 हजार रूपये का चैक दिया था, कलीमुद्दीन द्वारा रजिस्ट्री न करने के कारण जब रूपये वापस मांगे तो दिनाॅक 10-6-19 को इंडियन बैंक का चैक दिया जिसे कैनरा बैंक मे लगाया तो उक्त चैक अनादरित हो गया। कलीमुद्दीन ने उसके एवं उसके साथी शंकर वर्मा के साथ प्लाट का सैादा कर धोखाधड़ी किया है। शिकायत पर आज दिनाॅक 11-6-21 को कलीमुद्दीन निवासी न्यू आनंद नगर के विरूद्ध दिनाॅक 11-6-21 को अपराध क्रमांक 648/2021 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
3 - इसी प्रकार थाना गोहलपुर मे मोह. जावेद उम्र 32 वर्ष निवासी अम्बेडकर कोलानी अधारताल ने लिखित शिकायत की उसने कलीमुद्दीन निवासी न्यू आनंद नगर गोहलपुर से एक आवासीय डाईवर्टिड भूखण्ड प्लाट अमखेरा में खसरा नं 142 के 10 हजार वर्ग फिट के प्लाट में से रकवा 600 वर्ग फीट प्लाट 6 लाख रूपये में क्रय किया था जिसकी रजिस्ट्री दिनाॅक 26-10-2019 को हुई थी। रजिस्ट्री कराने के बाद नामांत्रण हेतु आवेदन लगाया था, जहाॅ से उक्त खसरे मे रकवा शेष न होने के कारण नामांतरण प्रकरण निरस्त कर दिया गया।
कलीमुद्दीन द्वारा यह जानते हुये कि उसके पास रकवा शेष नहीं है इसके बावजूद भी उक्त प्लाट में से 600 वर्ग फुट का प्लाट उसके नाम रजिस्टर्ड करते हुये 6 लाख रूपये लेकर उसके साथ धोखाधड़ी की गयी है। शिकायत पर कलीमुद्दीन के विरूद्ध दिनाॅक 11-6-21 को अपराध क्रमांक 649/2021 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
4 - इसी प्रकार थाना गोहलपुर में मोह. अतहर उम्र 34 वर्ष निवासी चारखम्बा आजाद नगर ने लिखित शिकायत की उसने कलीमुद्दीन निवासी न्यू आनंद नगर गोहलपुर से अपनी पत्नि निगार परवीन के नाम से एक आवासीय डाईवर्टिड भूखण्ड प्लाट अमखेरा में खसरा नं 142 के प्लाट में से रकवा 1200 वर्ग फीट प्लाट 15 लाख 92 हजार 226 रूपये मे क्रय किया था जिसमें ड्यूप्लैक्स बनाकर देने की बात हुई थी, प्लाट की रजिस्ट्री होने पर उसने 7 लाख 57 हजार 800 रूपये दिनाॅक 13-2-2019 को इंडियन बैंक के चैक के माध्यम से भुगतान किया था। इसी प्रकार खसरा न. 142 का दूसरा प्लाट रकवा 1200 वर्ग फिट का सौदा 24 लाख रूपये मे ड्यूप्लैक्स बनाकर देने का सौदा करते हुये दिनाॅक 5-2-2019 को उक्त प्लाट की रजिस्ट्री हुई थी जिसकी राशि दिनाॅक 21-1-19 को इंडियन बैंक शाख करमचंद चौक के चैक के माध्यम से 9 लाख 82 हजार 180 रूपये का भुगतान उसके द्वारा किया गया था। दोनों प्लाटो की राशि का भगुतान होने के बाद भी ड्यूप्लैक्सों का निमार्ण नहीं किया गया जिस कारण उसने दोनों प्लाटों की शेष बची राशि कलीमुद्दीन को नहीं दिया था। कलीमुददीन ने धोखाधडी करते हुये उक्त प्लाटों की रजिस्ट्री हो जाने के बाद भी उक्त प्लाटों पर डयूप्लैक्सों का निमार्ण नहीं किया, न उसे उक्त प्लाट पर कब्जा दिया एवं न ही उसके रूपये वापस किये है । शिकायत पर कलीमुद्दीन के विरूद्ध दिनाॅक 11-6-21 को अपराध क्रमांक 650/2021 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
5 - इसी प्रकार थाना माढोताल में श्रीमति शोभना साहू उम्र 45 वर्ष निवासी दादा दरबार के सामने बरेला ने लिखित शिकायत की कि एजेंट सौरभ पटेल के माध्यम से कठोंदा स्थित भूमि खसरा नंम्बर 303/2 रकवा 1000 वर्ग फुट का प्लाट कलीमुद्दीन से क्रय दिनाॅक 18-4-19 को रजिस्ट्री करायी थी। रजिस्ट्री कराते समय 4 लाख 65 हजार रूपये का एक्सिस बैंक का चैक एवं 96 हजार रूपये का यूनियन बैंक का चैक कलीमुद्दीन को दिया था। उसने नामंत्रण के आवेदन किया तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि कमलेश यादव के नाम पर दर्ज है, उक्त प्लाट पर पहुंचने पर कमलेश यादव मिला जिसने कहा है कि उक्त प्लाट पर मकान नहीं बनने देगा।
शिकायत जांच पर कमलेश यादव के कथन लिये जिस पर पाया गया कि उक्त भूमि पहले से ही कमलेश यादव की थी । कमलेश यादव ने खसरा न 302/2 का रकवा 0.400 हैक्टियर भूमि कलीमुद्दीन को 29-8-18 को विक्रय किया था। कलीमुद्दीन ने चैक रजिस्ट्री के समय सलग्न कराया था, तथा चैक के माध्यम से जमीन की राशि प्रदान करने वाला था लेकिन कलीमुद्दीन के चैक लगातार बाउंस होने लगे। कमलेश यादव को जमीन का पैसा न मिलने पर कमलेश यादव ने कलीमुद्दीन से कहा आपके दिये चैक लगातार बाउंस हो रहे है मै आपकी रजिस्ट्री शून्य करा दूंगा। तब 0.29 हैक्टियर भूमि कलीमुद्दीन ने कमलेश यादव के नाम पर कर दी। दिनाॅक 8-8-19 को उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में कलीमुद्दीन के स्थान पर कमलेश यादव के नाम पर दर्ज करने का आदेश हो गया, तब से उक्त भूमि कमलेश यादव के नाम से दर्ज है तथा उक्त भूमि पर कमलेश यादव का कब्जा है।
सम्पूर्ण जांच पर कलीमुद्दीन के द्वारा श्रीमति शोभना साहू से पैसे हड़पने के आश्य से छल कर धोखाधड़ी करना पाया जाने पर दिनाॅक 11-6-21 को कमलीमुद्दीन के विरूद्ध अपराध क्रमांक 659/2021 घारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया।