मध्य प्रदेश में अनलॉक 2 की नई गाइड लाइन में जिम और शॉपिंग मॉल अब खुल सकेंगे,होटल-रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ग्राहकों को बैठा सकते हैं, नाइट कर्फ्यू और संडे कर्फ़्यू जारी रहेगा - Jai Bharat Express

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मध्य प्रदेश में अनलॉक 2 की नई गाइड लाइन में जिम और शॉपिंग मॉल अब खुल सकेंगे,होटल-रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ग्राहकों को बैठा सकते हैं, नाइट कर्फ्यू और संडे कर्फ़्यू जारी रहेगा

 मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग,

मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 35-09/2020 / दो / सी - 2 भोपाल, दिनांक 15 जून 2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

म.प्र.

विषय:- कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

1/ सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।

2/ स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।

3/ सभी धार्मिक / पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा ।

4/ समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय, निगम मण्डल के कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 100% कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगें ।

5/ समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक खुल सकेंगें शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे। तथापि सभी सिनेमा घर थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे ।

6/

समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर

सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगीं।

7/ जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात 08.00 बजे तक 50% कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगें ।

8/ समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे ।
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9/ समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50% कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगें।

10/ विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।

11/ अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।

12/ रूल ऑफ सिक्स अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर

6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

13/ अन्तराज्यीय (inter state) तथा राज्यांतरिक (intra state) माल (goods) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्वाध रहेगा।

14/ जिन ग्रामों में कोविड-19 के active cases पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के Micro containment zone / Containment zone में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (guidelines) के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेंगीं।

15/ पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा,

जो शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

16 / पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

17/ परिशिष्ट-1 में संलग्न कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour) का पालन समस्त जन करें, इसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान सतत् चलाया जावे।

18/

जिला प्रशासन कोविड-19 प्रोटोकोल का जिला में पालन सुनिश्चित करावे

तथा इनका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

19/ उक्त दिशा-निर्देश दिनांक 30.06.2021 तक प्रभावशील रहेंगें। उपरोक्त दिशा निर्देशों को जिला आपदा प्रबंधन समिति से परामर्श कर यथोचित आदेश जारी करें। कृपया दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

संलग्नः परिशिष्ट-1

Rais B (डॉ राजेश राजोरा )

अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग
परिशिष्ट - 1

कोविड- 19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार / अनुशासन

1. मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य (Inter State) एवं राज्यांतरिक (Intra State) आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य (Inter State) मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाये।

2. दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे। "नो मास्क नो सर्विस” अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगें। यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस" प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाये।

3. अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्डवॉश / सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें, इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। 4. कोविड उपयुक्त व्यवहार :

4.1 फेस मास्क (Face Mask) फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिए

अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से

कवर करे। • जब आप किसी मास्क को उतारते हैं, तो उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें।

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सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "नो मास्क नो मूवमेन्ट" का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जावे।

4.2 सामाजिक दूरी (Social distancing) :

सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें (Stay at home) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखें (Social distancing) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके।

सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (2 गज की दूरी ) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों / कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये।

सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोंयें / सैनिटाइजर का उपयोग करें।