केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से बुधवार को स्पष्ट रूप से अपनी नई वैक्सीन नीति तैयार करने को कहा है।
अदालत ने यह निर्देश कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जारी किया, जिसमें कोविड के टीकों के बांटने को सुव्यवस्थित करने की मांग की गई थी।
राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसने एक लाख वैक्सीन खुराक की खरीद के लिए कंपनियों को दिए गए आदेश को रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सूचित किया था कि वे इतनी बड़ी मात्रा में आपूर्ति करने में असमर्थ थे।
इसके अलावा, वे केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही टीकों की आपूर्ति कर सकते हैं।
इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख निर्धारित की है।
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए मुफ्त टीके लगाने की घोषणा की थी।
नई नीति में, निजी अस्पतालों को उत्पादित कुल टीकों का 25 प्रतिशत आवंटित किया गया है और सेवा शुल्क के रूप में प्रति खुराक 150 रुपये अतिरिक्त चार्ज करने की अनुमति है।