भारत से लंदन भागे भगोड़े कारोबारी और पीएनबी बैंक को करोड़ों की चपत लगाने वाली नीरव मोदी को ब्रिटेन की एक कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दी अर्जी को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के पक्ष में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि नीरव मोदी के पास भारतीय कोर्ट के सामने जवाब देने के लिए एक मामला था और ब्रिटेन के कानून के तहत प्रत्यर्पण उनके मामले में लागू नहीं होता है।
जानकारी के लिए बता दें कि नीरव दो साल पहले अपनी गिरफ्तारी के बाद से दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। उसके पास लंदन में हाईकोर्ट में गृह सचिव के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए 14 दिन का समय था। जिला जज ने 25 फरवरी को फैसला सुनाया और 15 अप्रैल को प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।
साल 2018 में नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पीएनबी बैंक से दो अरब डॉलर यानी 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। घोटाले से उजागर होने से कुछ दिन पहले ही नीरव मोदी देश छोड़कर फरार हो गया था।