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लाल किला हिंसा: लक्खा सिधाना को कोर्ट से अंतरिम राहत



दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में गैंगस्टर से एक्टिविस्ट बने लक्खा सिधाना को गिरफ्तारी से 3 जून तक अंतरिम राहत दे दी है. कोर्ट में लक्खा सिधाना की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी.

सीनियर अधिवक्ता रमेश गुप्ता लक्खा सिधाना की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट से कहा कि लक्खा सिधाना की लाल किले पर भड़की हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी. अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने भी स्वीकार किया था कि लक्खा सिधाना ने 26 जनवरी 2021 को लाल किले में कभी प्रवेश नहीं किया.

वहीं दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सबमिशन करने के लिए कोर्ट से कुछ और राहत मांगी है. नतीजन, कोर्ट ने इस केस को 3 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है और निर्देश दिया है कि लक्खा सिधाना की गिरफ्तारी न की जाए.



इन धाराओं के तहत दर्ज है केस

दिल्ली पुलिस ने पहले घोषणा की थी कि लक्खा सिधाना के बारे में जानकारी देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान भड़की दिल्ली हिंसा के मामले में क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 152, 186, 353, 332, 307, 308, 395, 397, 427 और 188 के तहत केस दर्ज किया था.

आर्म्स एक्ट 1959 की भी कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है. हालांकि, उसे अप्रैल में दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी थी.