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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को लोक अदालत में दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के मामले रखे जायेंगे


नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को शनिवार दस जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

लोक अदालत में दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के मामले रखे जायेंगे।

जबलपुर | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश में शनिवार दस जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत में दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के मामले रखे जायेंगे। जिनमें पक्षकारगण सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में आपसी सुलह एवं सहमति से प्रकरणों का निराकरण कराने हेतु प्रयास कर सकेंगे। नेशनल लोक अदालत का उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों में आयोजन किया जायेगा। 

 मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह के अनुसार नेशनल लोक अदालत हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न न्यायालयों में रखे जाने वाले लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को श्रेणीवार चिन्हित किया गया है। इसमें न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर देयक संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण) वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी आदि मामलें निराकरण हेतु रखे जायेंगे। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामलें, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि को शामिल किया गया है। नेशनल लोक अदालत में ऑनलाईन एवं हाइब्रिड दोनों माध्यमों (मोड) से प्रकरणों को निराकरण के सुविधा प्रदान की जायेगी। 

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव ने पक्षकारों से आग्रह किया है कि न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व प्रीलिटिगेशन प्रकरण प्रकरणों अथवा विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने हेतु सहमति दें तथा आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करायें।