जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय और राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन कर जिले भर में जनता कोरोना कर्फ्यू की अवधि 17 मई की सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी है ।
जिले में अब 24 मई की प्रात: 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय और राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्म वीर शर्मा ने आज रविवार को एक आदेश जारी कर संपूर्ण जबलपुर जिले की राजस्व सीमा में जनता कोरोना कर्फ्यू 24 मई की प्रात: 6 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है। कलेक्टर ने यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया है। श्री शर्मा ने इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश के अनुसार वर्तमान में लागू जनता कोरोना कर्फ्यू के आदेश में लगाये गये प्रतिबंधों को यथावत एवं निरंतर रखा है। विदित हो कि पूर्व में जारी आदेशानुसार जिले में कोरोना कर्फ्यू 17 मई की प्रात: 6 बजे तक की अवधि के लिये ही घोषित था।