जबलपुर। राज्य सरकार ने आयुष्मान योजना (Ayushman Yojana) के तहत इलाज कराने वाले करोना मरीजों को राहत देते हुए इलाज के साथ अब दवा और जांच भी मुफ्त में उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh Highcourt) में एक सुनवाई के द्वारा प्रदेश के महाधिवक्ता ने राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी है।
मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत करोना संक्रमित मरीजों को शासकीय और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य शासन के द्वारा जारी किए गए आदेश में मुफ्त इलाज की सुविधा देने की बात कही गई है। लेकिन इसमें दवा और जांच के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए थे। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने राज्य शासन के इस आदेश में करोना संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली दवा और जांच के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक याचिका दायर की। जिसमें बताया गया कि आयुष्मान योजना कार्डधारी कोरोना संक्रमित मरीज शासकीय और निजी अस्पतालों में इलाज कराने से कतरा रहा है। क्योंकि उसे इस बात का डर है कि उसे सरकार के द्वारा मुफ्त में इलाज तो मिल जाएगा लेकिन इलाज के दौरान लगने वाली महंगी दवाएं और जांच का भुगतान वह कैसे करेगा। इस पर सरकार अपना अभिमत स्पष्ट करें। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की डबल बेंच में महाधिवक्ता पुरूशेंद्र कौरव ने राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब पेश करते हुए बताया कि राज्य शासन आयुष्मान योजना के तहत कोरोना संक्रमित मरीजों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था तो कर ही रही है। साथ में इलाज के दौरान मरीज को दी जाने वाली दवा और सभी जांच भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शासकीय और निजी अस्पतालों को निर्देश दिए जा चुके हैं। चीफ जस्टिस ने महाधिवक्ता के इस जवाब के बाद आदेश दिया कि इस संबंध में राज्य सरकार अलग से अपना स्पष्ट आदेश जारी करें जिससे भ्रम की स्थिति ना बने।