रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले दो युवकों पर कलेक्टर ने की रासुका की कार्यवाही । - Jai Bharat Express

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रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले दो युवकों पर कलेक्टर ने की रासुका की कार्यवाही ।

जिला कलेक्टर ने दिये रेमडेसीविर इंजेक्शन के अवैध विक्रय और कालाबाजारी करने के दो आरोपियों को रासुका के तहत निरुद्ध करने के आदेश।



जबलपुर
| जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध विक्रय और कालाबाजारी में लिप्त दो आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह तक केंद्रीय जेल में निरुद्ध करने के आदेश दिये हैं।दोनों आरोपियों को मौलाना वार्ड छोटी मस्जिद पनागर निवासी 30 वर्षीय शहनवाज खान और सीएमएस कम्पाउंड घमापुर जबलपुर निवासी 27 वर्षीय विवेक सिंह को गोहलपुर पुलिस द्वारा 6 मई को रेमडेसिविर इंजेक्शन का अवैध विक्रय करते हुए पकड़ा गया था। पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा 269, 270 एवं 188 के तहत एव आपदा प्रबंधन एक्ट, महामारी अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था।

रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध विक्रय और कालाबाजारी करने वाले इन आरोपियों को रासुका के तहत तीन माह तक जेल में निरुद्ध करने का आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिया गया है। आरोपियों में एक शहनवाज खान चांडाल भाटा के सामने न्यू लाइफ मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का मैनेजर है और अपने साथी विवेक सिंह चौधरी के साथ 25-25 हजार रुपये में रेमडेसिविर इंजेक्शन का अवैध विक्रय और कालाबाजारी करता था। आरोपी पात्र कोरोना संक्रमितों को न लगाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल से चुरा लेते थे। और अनुचित लाभ कमाने के लिये अन्य व्यक्तियों को 25-25 हजार रुपये में बेच दिया करते थे। जबकि इनकी वास्तव में कीमत तीन से चार हजार रुपये थी। कोरोना संक्रमितों की जान से खिलवाड़ करने वाले दोनों आरोपियों द्वारा करीब पांच इंजेक्शन अस्पताल से चुराकर बेचे जा चुके थे। पुलिस द्वारा इन आरोपियों से दो रेमडेसिविर इंजेक्शन जप्त भी किये गये थे।