◾️कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
➡ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा तथा लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किया गया है।
जारी संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय एवं ग्रामीण) में अब 24 मई की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। इस दौरान समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगें एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, वैवाहिक समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत 31 मई तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने (देशी, अंगेजी), बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त शासकीय, आशासकीय कार्यालय, न्यायालय भी बंद रहेंगे।
कोरोना कर्फ्यू के बंधनों से यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त
इस आदेश के तहत लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया है उनमें -
आदेश के तहत केन्द्र सरकार के एैसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवायें प्रदान नहीं करते हैं, एैसे कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय संचालित किये जा सकते हैं। अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग, जिला पंजीयनक/उप पंजीयक, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, कोविड ड्यूटी आदि सम्मिलित हैं।
इसी प्रकार आईटी कंपनियों, बीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपेार्ट स्टाफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य संपादित कर सकेंगे। 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के लिये निर्धारित कार्यालयों के संचालन में बंधन अुसार शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे।
अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंन्श्योरेन्स कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को बंधनों से मुक्त रखा गया है। वहीं केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये), रेस्टॉरेन्ट (केवल टेक होम डिलेवरी के लिये), पेट्रोल पम्प, बैंक संस्थान एवं एटीएम को आदेश के तहत मुक्त रखा गया है।
औद्योगिक इकाईयों के अधिकृत कर्मचारियों का आवामन, जिन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया हो, वे इस आदेश के तहत मुक्त रहेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेंगी। परंतु कोविड गाईड लाईन का पालन (मास्क, हैण्ड सैनीटाईजर, सोशल डिस्टेन्सिंग) सुनिश्चित करना होगा। पात्र हितग्राहियों को तीन महीने का राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के तहत यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन साईट या परिसर में रुके हों, संचालित हो सकेंगी।
मनरेगा के कार्य - यह सुनिश्चित हो कि, समस्त ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर के द्वारा अनुमति उपरांत ही मनरेगा के अन्तर्गत कार्य संचालित हों, अगर कार्य अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया जाता है, तो कार्य तत्काल बंद कर दिया जायेगा।
इसके साथ ही कृषि संबंधी सेवायें जैसे कृषि उपज मण्डी, पीडीएस की दुकानें, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हायरिंग सेन्टर्स और कृषि यंत्र की दुकानों को भी आदेश के तहत छूट प्रदान की गई है।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु उन्हें अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु संबंधित को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे से माल, सेवाओं का आवागमन (बायपास से होते हुये) परिवहन, लोडिंग व अनलोडिंग कार्य में छूट रहेगी।
रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जायेगा जैसा कि जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा।
मेडिकल इमरजेन्सी हेतु आवागमन (एंबुलेन्स, फायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन) इस प्रतिबंधात्म्क आदेश से मुक्त रहेंगे। इस आदेश के तहत सब्जी/फल विक्रेता के थोक एवं फुटकर व्यापार, दूध की व्यवस्था के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।
समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जायेेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी।
जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी। शराब की दुकानों (देशी, अंग्रेजी) बार, भांग एवं भांग घोंटा की दुकान के संचालन के संबंध में पृथक से निर्देश प्रसारित किये जायेंगे। अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेंट कमाण्डर को अधिकृत किया गया है।
समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, नगर पालिक निगम, सोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानो एवं अन्य संस्थानो में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।