जबलपुर | जिले के नगरीय क्षेत्रों में 15 मई तक शराब के क्रय-विक्रय, परिवहन और संग्रहण पर रोक । जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा आदेश जारी । 01 से 15 मई तक की सम्पूर्ण 15 दिनों की अवधि शुष्क दिवस घोषित
15 मई तक शुष्क दिवस घोषित, मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टरकर्म वीर शर्मा ने जिले में देशी-विदेशी मदिरा के क्रय-विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से 15 मई तक संपूर्ण दिवसों को शुष्क दिवस घोषित किया है।
जिले की नगर निगम, छावनी सीमा और नगरीय क्षेत्र में स्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों तथा मदिरा दुकानों से संलग्न समस्त अहातों सहित भांग व भांग घोटा दुकानों को अन्य मदिरा फुटकर बिक्री के केन्द्रों को बंद रखे जाने एवं मदिरा के क्रय-विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से 15 मई तक संपूर्ण दिवसों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।