चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस ने CRPC की धारा-144 का उल्लंघन करते हुए अंबाला के एक गांव में महापंचायत करने के जुर्म में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता राकेश टिकैत और 12 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। टिकैत और भाकियू के कुछ अन्य नेताओं ने शनिवार को अंबाला कैंट के पास धुराली गांव में किसान-मजदूर महापंचायत को संबोधित किया था। पुलिस ने जिन अन्य 12 किसान नेताओं पर केस दर्ज किया है, उनमें रतन मान सिंह, बलदेव सिंह और जसमेर सैनी शामिल हैं।
कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने धारा-144 लागू की थी, जिसके तहत चार या उससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। पुलिस ने कहा कि धारा-144 लागू होने के कारण असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर चांदी सिंह ने बीकेयू नेताओं को महापंचायत न करने को लेकर सतर्क किया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हालांकि भाकियू नेता नहीं माने और उन्होंने महापंचायत की। असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर राकेश टिकैत और 12 अन्य किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस अफसर ने कहा कि उन्होंने धारा-144 के तहत आदेशों का उल्लंघन किया। साथ ही IPC की धारा-188 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लागू किए गए आदेशों का भी उल्लंघन किया। प्राथमिकी में IPC की धारा 269 और 270 भी जोड़ी गई हैं। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा था कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक इन कानूनों को निरस्त नहीं कर दिया जाता। उन्होंने किसानों को लंबी जंग के लिए तैयार रहने को कहा।