कोरोना वायरस (कोबिड 19 ) संक्रमण की द्वितीय लहर से वर्तमान में निर्मित परिस्थितियों के कारण आम नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये हरी सब्जी, आलू, प्याज एवं फल मण्डी में व्यापार हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत आदेश प्रसारित किया जाता है
जबलपुर |अब रात 10 बजे से रात 02 बजे तक हो सकेगा कृषि उपज मंडी प्रांगण में हरी सब्जी, आलू-प्याज और फल का थोक कारोबार, केवल छोटे और बड़े थोक विक्रेताओं को ही होगी मंडी परिसर में प्रवेश की अनुमति, सब्जी एवं फल के फुटकर व्यापारियों और हाथठेला पर सब्जी बेचने वालों को सब्जी एवं फल की आपूर्ति के लिये शहर में 11 स्थान चयनित। चयनित स्थलों से रात 02 बजे से सुबह 05 बजे तक सब्जी और फल क्रय कर सकेंगे फुटकर व्यापारी।कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने जारी किया आदेश।