भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश का महाराष्ट्र राज्य कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित है। इसीलिए कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन 1 जून सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा।
बता दें कि महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया था, इसके दायरे को 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी और पहले जो पाबंदियां लगाई गई है वो बनी रहेंगी।
खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, यदि कोई बहारी व्यक्ति महाराष्ट्र में प्रेवश करेगा तो इस पहले निगेटिव आरटीपी सीआर कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। लेकिन वह भी दो दिन यानी 48 घंटे से अधिक पुरानी न हो। बताया जा रहा है कि सामान ढोने वाली गाड़ियों में ड्राइवर और क्लीनर के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को इजात नहीं होगी।
यदि ऐसी गाड़ियां भी महाराष्ट्र के बाहर से प्रवेश करेंगी तो चालक और क्लीनर को भी निगेटिव कोरोना रिपोर्ट के साथ आना होगा। राज्य के भीतर वे ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते यानी 7 दिन रह सकेंगे, इससे ऊपर रहने पर क्वारंटीन किया जाएगा।
कृषि उपज मंडियों को सख्त नियमों का पालन करने का आदेश
खबरों से मिली जानकारी के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों को कृषि उपज मंडियों में कोरोना वायरस के नियमों के सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है। ऐसे लोग जो एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर दवाओं और मेडिकल उपकरण से जुड़े सामान के प्रबंधन से जुड़े हैं उन्हें स्थानीय ट्रांस्पोर्ट, मोनो रेल और मेट्रो रेल से यातायात की इजाजत होगी।
देशभर में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में ही देखने को मिले हैं और दूसरी लहर में भी वहीं पर सबसे ज्यादा केस आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पिछले महीने महाराष्ट् सरकार ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी जिसे बढ़ाते हुए 15 मई तक कर दिया गया था और अब राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाकर पहली जून सुबह 7 बजे तक लागू कर दिया गया है।