रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त 05 आरोपियों को 06 माह के लिए जेल में निरूद्ध करने के जारी हुए आदेश।
जबलपुर | जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टरकर्म वीर शर्मा ने अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कोरोना मरीजों के साथ धोखाधड़ी कर ऊंचे दामों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के पांच आरोपियों को चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत केन्द्रीय जेल जबलपुर में छह माह तक निरूद्ध रखने के आदेश दिये हैं।
जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में जिन पांच व्यक्तियों को चोर बाजारी एवं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केन्द्रीय जेल में छह माह के लिए निरूद्ध करने के आदेश दिये गये हैं उनमें नरेन्द्र ठाकुर उम्र 27 साल निवासी आमनपुर थाना मदनमहल, संदीप कुमार प्रजापति उम्र 22 साल निवासी कोठारी मेडिकल थाना कोतवाली, रामअवतार पटैल उम्र 23 साल निवासी आगा चौक सांई होटल के बाजू वाली गली थाना लार्डगंज, कृष्णपाल सिंह भदौरिया उम्र 29 वर्ष निवासी पटैल मोहल्ला रामपुर थाना गोरखपुर तथा कुमारी शाहजहां बेगम उम्र 22 साल निवासी बॉम्बे हॉस्पिटल के पास थाना लार्डगंज शामिल हैं।
जिला दंडाधिकारी ने पांचों आरोपियों को केन्द्रीय जेल में निरूद्ध करने का यह आदेश पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिया है।