भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस सहित चार बीमा कंपनियों पर मोटर बीमा से संबंधित कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर मोटर तीसरा पक्ष (एमटीपी) कारोबार के लिए नियामकीय प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
नियामक ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि. पर 13 लाख रुपए, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 10 लाख रुपए और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में अपने आदेश में इरडा ने कहा है कि बीमा कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एमटीपी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया। वहीं लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस पर लगाया 10 लाख का जुर्माना
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस पर बीमा कानून, 1938 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के मामले में इरडा ने एमआईएसपी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।