जिला दंडाधिकारी श्री मनोज ठाकुर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में 22 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 10 अप्रैल को जारी आदेश पूर्वानुसार लागू रहेगा।
नरसिंहपुर | कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रदेश में कोविड- 19 प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों से हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए कोविड- 19 महामारी के रोकथाम के लिए निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों के अनुसार जिले में कोरोना की महामारी का संक्रमण के बचाव के लिए भारतीय दंप्रसं 1973 की धारा 144 के तहत 10 अप्रैल को आदेश जारी किया गया था। मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा 20 अप्रैल को अतिरिक्त दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं।
जिले में कोरोना महामारी का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके बचाव के लिए अपर जिला दंडाधिकारी श्री मनोज ठाकुर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में 22 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 10 अप्रैल को जारी आदेश पूर्वानुसार लागू रहेगा।
जारी आदेश के तहत केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवायें प्रदान नहीं करते हैं, वे 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायेंगे। अत्यावश्यक सेवायें देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित हैं।
आईटी कम्पनियां, बीपीओ/ मोबाइल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एव यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य सम्पादित करेंगे। जो 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं वे वर्क फॉर्म होम करेंगे। ऑटो, ई- रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी। सामाजिक/ राजनैतिक/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा। शहर में सब्जी विक्रेताओं द्वारा हाथ- ठेला/ साईकिल से बिक्री किये जाने की अनुमति रहेगी। किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री का प्रदाय सतत एवं निर्बाध रूप से जारी रखा जावे।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। इस आदेश को तत्काल प्रभावशील किया गया है।