रेमडिसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर 2 व्यक्तियों को जेल भेजने के आदेश
जबलपुर | रेमडिसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य 18 हजार रुपए में बेचने पर जिला दंडाधिकारी जबलपुर कर्म वीर शर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक नितिन विश्वकर्मा पिता सुनील कुमार विश्वकर्मा उम्र 22 साल निवासी कटियाघाट गौर नदी के पास चौकी गौर थाना बरेला जिला जबलपुर (मप्र) के विरूद्ध चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (1) (2) के तहत अनावेदक को 6 माह की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल में निरूद्ध करने का आदेश दिया गया है।
इसी प्रकार रेमडिसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य 18 हजार रुपए में बेचने पर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी श्री शर्मा द्वारा अनावेदक श्री सुदामा बघेल पिता हल्कूदास बघेल उम्र 41 साल निवासी पुष्पनगर थाना लार्डगंज जिला जबलपुर के विरूद्ध चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (1) (2) के तहत अनावेदक को 6 माह की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल में निरूद्ध करने का आदेश दिया गया है।