संपूर्ण जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान में लागू जनता कोरोना कर्फ्यू (12 अप्रैल 2021 की प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 22 अप्रैल 2021 के प्रातः 06.00 बजे तक) के तहत जारी आदेश को यथावत् एवं निरंतर रखते हुये उसे दिनांक 22.04.2021 के प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 26.04.2021 के प्रातः 06.00 बजे तक जनता कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया एवं घोषित किया जाता है।जबलपुर |मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2 भोपाल दिनांक 13.03:2021 दिनांक 15.03.2021, दिनांक 19.03.2021, दिनांक 22.03.202 दिनांक 24.03.2021 25.03.2021 31.03.2021 एवं पत्र क्रमांक एफ 35-09/ 2020 / दो / सी-2 भोपाल दिनांक 07:04.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में एवं इस कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 2525/ एस.डब्ल्यू / 2021 जबलपुर दिनांक 09.04.2021 क्रमांक 3876 / एस.डब्ल्यू / 2021 जबलपुर दिनांक 10.04 2021 एवं 3861 / एस. डब्ल्यू / 2021 जबलपुर दिनांक 13.04.2021 में आशिक संशोधन करते हुये में कर्मवीर शर्मा, जिला दण्डाधिकारी जिला जबलपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये संपूर्ण जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान में लागू जनता कोरोना कफ्र्यू (12 अप्रैल 2021 की प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 22 अप्रैल 2021 के प्रातः 06.00 बजे तक) के तहत जारी आदेश को यथावत् एवं निरंतर रखते हुये उसे दिनांक 22.04.2021 के प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 26.04.2021 के प्रातः 06.00 बजे तक जनता कोरोना कर्पयू बढ़ाया एवं घोषित किया जाता है।
संपूर्ण जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान में लागू जनता कोरोना कर्फ्यू (12 अप्रैल 2021 की प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 22 अप्रैल 2021 के प्रातः 06.00 बजे तक) के तहत जारी आदेश को यथावत् एवं निरंतर रखते हुये उसे दिनांक 22.04.2021 के प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 26.04.2021 के प्रातः 06.00 बजे तक जनता कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया एवं घोषित किया जाता है।जबलपुर |मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2 भोपाल दिनांक 13.03:2021 दिनांक 15.03.2021, दिनांक 19.03.2021, दिनांक 22.03.202 दिनांक 24.03.2021 25.03.2021 31.03.2021 एवं पत्र क्रमांक एफ 35-09/ 2020 / दो / सी-2 भोपाल दिनांक 07:04.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में एवं इस कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 2525/ एस.डब्ल्यू / 2021 जबलपुर दिनांक 09.04.2021 क्रमांक 3876 / एस.डब्ल्यू / 2021 जबलपुर दिनांक 10.04 2021 एवं 3861 / एस. डब्ल्यू / 2021 जबलपुर दिनांक 13.04.2021 में आशिक संशोधन करते हुये में कर्मवीर शर्मा, जिला दण्डाधिकारी जिला जबलपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये संपूर्ण जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान में लागू जनता कोरोना कफ्र्यू (12 अप्रैल 2021 की प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 22 अप्रैल 2021 के प्रातः 06.00 बजे तक) के तहत जारी आदेश को यथावत् एवं निरंतर रखते हुये उसे दिनांक 22.04.2021 के प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 26.04.2021 के प्रातः 06.00 बजे तक जनता कोरोना कर्पयू बढ़ाया एवं घोषित किया जाता है।