जबलपुर की सीमा क्षेत्र में लॉक डाउन की अवधि 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक बढ़ाई गई जारी हुए आदेश
जबलपुर | कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुये नगर निगम जबलपुर और छावनी परिषद जबलपुर की सीमा क्षेत्र में लॉक डाउन की अवधि 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक बढाई गई । जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा आदेश जारी ।
लॉक डाउन अवधि में निम्न गतिविधियों को लॉक डाउन के प्रतिबंध से मुक्त रखा जावेगा
1- जारी आदेश के अनुसार सभी स्वास्थ्य सुविधाओं शासकीय/ निजी अस्पताल/ नर्सिंग होम तथा एम्बुलेंस का संचालन।
2- मुख्य बाजार को छोड़कर आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाले किराना दुकान।
3- मिल्क पार्लर तथा दूध विक्रेता/ डेरी।
4- सब्जी बाजार छोड़कर अन्य सब्जी विक्रेता जिसमें साइकिल/ हाकर एवं हाथ ठेले शामिल हैं।
5- समाचार पत्रों की सप्लाई।
6- अन्य राज्यों से माल एवं सेवाओं का आवागमन।
7- उद्योग एवं फ्रेक्ट्रियों के संचालन में लगे अधिकारी/ कर्मचारी एवं श्रमिक का आवागमन।
8- घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का अधिकृत गैस एजेंसियों से हाकर द्वारा वितरण।
9- परीक्षा केन्द्रों पर आने- जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा का आयोजन में लगे अधिकारी/ कर्मचारीगण।
10- टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक एवं कर्मी।
11- पेट्रोल पम्प, शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, सभी बैंक एटीएम, जीवन बीमा, बिजली विभाग, कृषि उपज मंडी।
12- केन्द्र सरकार व राज्य सरकार बैंक के कर्मी एवं स्थानीय नगर पालिका/ नगर परिषद के अधिकारी/ कर्मचारियों का आवागमन।
13- बस स्टेंड एवं रेल्वे स्टेशन से आने- जाने वाले नागरिक तथा उनका स्टाफ।
14- कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में लगाये गये अधिकारी/ कर्मचारी।
15- आईटी कम्पनियां, टेलीफोन/ मोबाइल टावर के सपोट स्टाफ एवं यूनिट।
16- पोस्ट ऑफिस तथा कोरियर/ एमेजान आदि के कर्मचारी।
17- कृषि कार्य हेतु आने- जाने वाले नागरिकों को छूट रहेगी।
18- ऐसे निर्माण कार्य जिनके मजदूर उसी परिसर में रहते हैं, इनकी व्यवस्था की जिम्मेवारी निर्माण एजेंसी की होगी।
19- शासकीय विकास कार्य।
यह आदेश आमजनता को संबोधित है।