ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले में फैसला अब 12 मई को सुनाया जाएगा।
उत्तरी गोवा जिला और सत्र न्यायालय की न्यायाधीश क्षाम जोशी ने आज स्थगन की घोषणा की, 2013 में रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए तरुण तेजपाल केस में आज फैसला सुनाया जाना था।
अतिरिक्त जिला अदालत आज फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने 12 मई तक फैसला सुनाने की कार्यवाही टाल दी है। लोक अभियोजक फ्रांसिस्को तवारेस ने कहा कि न्यायाधीश ने बिना कोई कारण बताए फैसला सुनाने की कार्यवाही टाल दी है।
तहलका के पूर्व प्रधान संपादक पर जूनियर सहकर्मी ने गोवा के एक फाइव स्टार रिसॉर्ट में यौन शोषण करने का आरोप लगाया था।
तेजपाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 341 (गलत संयम), 342 (गलत जब्ती) 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 354बी (आपराधिक हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया था।