रेमडेसिविर इन्जेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 04 आरोपियों को क्राइम ब्रांच भोपाल ने किया गिरफतार - Jai Bharat Express

Jai Bharat Express

Jaibharatexpress.com@gmail.com

Breaking

रेमडेसिविर इन्जेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 04 आरोपियों को क्राइम ब्रांच भोपाल ने किया गिरफतार


कोरोना बीमारी के ईलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इन्जेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 04 आरोपियों को क्राइम ब्रांच भोपाल ने किया गिरफतार


कोरोना बीमारी के ईलाज मे इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इन्जेक्शन 04 नग एवं नगदी 24 हजार रूपये सहित 04 आरोपी गिरफतार । 


आरोपीगंण इन्जेक्शन को 07 हजार रूपये में खरीदकर 12 से 18 हजार रूपये की कीमत पर कोरोना मरीजों को बेचते थे।


भोपाल | मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी चरम पर है। थाना क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम कोरोना प्रोटोकॉल पालन व कानून व्यवस्था हेतु थाने से रवाना हुए थे। तभी विश्वश्नीय मुखबिर ने सूचना दी की शाहजहानाबाद इस्लामी गेट पर कुछ लड़के कोरोना दवा के इन्जेक्शन को ब्लैक में बेचने के लिये खड़े है। जिन्हे उंची कीमत पर बेचा जा रहा है, कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत कराकर कार्यवाही के लिये निर्देश प्राप्त किये गये।


क्राइम ब्रांच की टीम ने बताये स्थान शाहजहांबाद इस्लामी गेट पर जाकर दबिश दी जहां पर 04 लड़के मुखबिर द्वारा बताये हुलिये के अनुसार मिले जिनको घेराबंद्धी कर पकड़ा गया और नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम 1. शमी खान निवासी शाहजहानाबाद , 2. अखलाख खान निवासी डीआईजी बंगला, 3. डॉ एहशान खान निवासी एमआईजी कॉलोनी करांद, 4. नोमान खान निवासी शाहजहानाबाद का होना बताया। जिनकी तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से 04 नग रेमडेसिविर इन्जेक्शन जिनका इस्तेमाल कोरोना मरीज के इलाज में किया जाता है मिले जिनके संबंध में दस्तावेज मांगे गये जो दस्तावेज न होना बताये एवं कालाबाजारी करते पाये जाने से विधिवत जप्त किये गये। ओरापीगणों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 122/2021 धारा 269, 270 भादवि धारा 53/57 आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा 3 महामारी अधिनियम, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, धारा 5/13 म.प्र. ड्रग कन्ट्रोल अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना जारी है। 


विस्तृत जानकारी - पूछताछ में आरोपीगणों ने बताया कि हम लोगों को रेमडेसिविर इन्जेक्शन शाहजहानाबाद निवासी नोमान खान से 07 हजार रूपये प्रति नग के हिसाब के खरीदे है। जिन्हे हम लोग जरूरतमंद कोरोना मरीजों को 12 हजार से 18 हजार रूपये में बेचकर लाभ अर्जित करने की नियत से इन्जेक्शन बेचने की फिराक में खड़े थे।


 प्रकरण में आरोपियों की जानकारी -


 1. शमी खान पिता रहमान उल्ला खान उम्र 30 वर्ष निवासी - आरिफ नगर शाहजहानाबाद भोपाल।

2. अखलाख खान पिता इबाद खान उम्र 24 वर्ष निवासी डीआईजी बंगला भोपाल।

3. डॉ एहशान खान पिता रहमत खान उम्र 22 वर्ष निवासी एमआईजी कॉलोनी करांद भोपाल।

4. नोमान खान पिता सईद खान उम्र 30 वर्ष निवासी कबीटपुरा शाहजहानाबाद भोपाल।