अभिषेक सिंह पर की गई एनएसए की कार्यवाही शहपुरा क्षेत्रांतर्गत निवासी सक्रिय आरोपी को केन्द्रीय जेल में एनएसए के तहत तीन माह की अवधि के लिए निरूद्ध करने का आदेश जारी किए गए हैं।
जबलपुर | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्म वीर शर्मा के द्वारा जबलपुर जिले के थाना शहपुरा क्षेत्रांतर्गत निवासी सक्रिय आरोपी को केन्द्रीय जेल में एनएसए के तहत तीन माह की अवधि के लिए निरूद्ध करने का आदेश जारी किए गए हैं। आरोपी अभिषेक सिंह राजपूत पिता विजय सिंह राजपूत, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड नं. एक शहपुरा, थाना शहपुरा, जिला जबलपुर का निवासी है, जो वर्ष 2018 से अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अभिषेक के विरूद्ध कुल 8 अपराध पंजीबद्ध हैं। जिसमें हत्या की नियत से गोली चलाना, मारपीट कर चोट पहुंचाकर धमकी देना, एक राय होकर गाली-गुफ्तार कर मारपीट कर चोट पहुंचाना, दुकान में तोडफ़ोड़ कर नुकसान पहुंचाना, बलवा करना, स्कूल के अंदर प्रवेश कर धमकी देना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, एक राय होकर रास्ता रोककर मारपीट कर चोट पहुंचाना एवं कार में तोडफ़ोड़ करना, सशत्र होकर साथियों के साथ घूमना व अवैध शस्त्र एवं अवैध बम कब्जे में रखना आदि प्रकरण थाना शहपुरा में पंजीबद्ध हैं। इसके मद्देनजर कलेक्टर श्री शर्मा ने अभिषेक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत तीन माह के लिए केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध करने का आदेश दिया है।
आमजन शांति के साथ रह सकें, इस उद्देश्य से जबलपुर जिले के शहपुरा थाना क्षेत्रों में सक्रिय आरोपी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन पर विचार करके कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा एनएसए के तहत आरोपी को केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध करने का आदेश जारी किया है।