नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ग्रेटा थनबर्ग 'टूलकिट' साजिश मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने आरोपी को एक-एक लाख रुपये के दो मुचलके की शर्त पर जमानत देने की अनुमति दी।
20 फरवरी को तीन घंटे की जमानत की सुनवाई के दौरान, पुलिस ने कहा था कि 'टूलकिट' भारत को बदनाम करने और हिंसा भड़काने के लिए डिजाइन किया गया था।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत में कहा, "अपनी भागीदारी को छिपाने के लिए पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और सिख्स फॉर जस्टिस ने गतिविधि को अंजाम देने के लिए दिशा रवि को एक फ्रंट के रूप में इस्तेमाल किया।"
साथ ही उन्होंने कहा कि ये संगठन खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं।