जबलपुर | थाना पनागर में आज दिनांक 21-2-21 की दोपहर लगभग 3-15 बजे संदीप विजन उम्र 43 वर्ष निवासी तिलहरी गोराबजार ने लिखित शिकायत की कि वह पेशे से व्यापारी है उसकी एवं उसकी माताजी श्रीमती इंद्रा विजन के स्वामित्व की कुछ कृषि भूमि ग्राम कंदराखेड़ा तहसील पनागर में है, इन भूमियों में से एक भाग जिसका रकवा 0.380 हेक्टेयर का खसरा नम्बर 171 पनागर में स्थित है यह कृषि भूमि खेतों के मध्य स्थित है और राजस्व अभिलेखों में तिलकराज, गुलशनकुमार , आनंद कुमार एवं श्रीमती शांतिबाई बेवा बंशीलाल विजन के नाम पर दर्ज चली आ रही थी इस कृषि भूमि मे उक्त नामित चार लोगों का नाम निरंतर अभिलेखों में दर्ज चला आ रहा था यह भूमि उक्त चारों व्यक्तियों में सह स्वामित्य की सम्पत्ति रही है, उसके पिता गुलशनलाल विजन जी का स्वर्गवास 2010 में हो चुका है तथा पिताजी की मृत्यु उपरांत वह और उसकी माता जी श्रीमती इंद्रा विजन उनकेे उत्तराधिकारी हैं उसके ताउ श्री तिलकराज विजन जी का भी 2016 में स्वर्गवास हो चुका है, उसके ताउजी श्री तिलकराज विजन की कोई संतान नहीं थी अतः आज दिनांक पर उक्त भूमि खसरा नम्बर 171 पर आनंद कुमार विजन के अलावा उसका एवं उसकी माताजी का विधिक स्वामित्व एवं हक अपने अपने हिस्से के अनुपात अनुसार बनता है आनंद कुमार विजन उक्त सम्पत्ति के अकेले मालिक कभी नहीं रहे हैं यह कि उसे हाल में जानकारी प्राप्त हुयी कि उक्त नामित श्री आनंद विजन द्वारा धोखाधड़ी एवं विश्वासघात करते हुये एक फर्जी एवं कूटरचित विक्रय पत्र दिनांक 3-10-2019 के माध्यम से दुर्भावनापूर्ण एवं अवैधानिक तरीके से बेच कर सारा विक्रय प्रतिफल हड़प लिया है,आनंद विजन द्वारा यह भूमि असत्य रूप से यह दर्शाते हुये की सम्पूर्ण भूमि उनके पूर्ण स्वामित्व की है, फर्जी एवं कूटरचित विक्रय पत्र दिनांक 3-10-2019 तैयार कर हमारे हक एवं स्वामित्व की भी सम्पत्ति सुशील कुमार कबातड़ा पिता रामजी दास एवं श्री सतीष कबातड़ा पिता स्व. सरदार सिंह कबातड़ा को अवैधानिक एवं गलत ढंग से विक्रय की गयी है।शिकायत की जांच पर ग्राम कंदराखेड़ा स्थित खसरा नम्बर 171 रकबा 0.380 हेक्टेयर जमीन राजस्व अभिलेखों में तिलकराज, गुलशन कुमार, आनंद कुमार , श्रीमती शांतिबाई के नाम पर दर्ज है जिसमें आनंद कुमार को छेाड़कर तिलकराज, गुलशन कुमार, एवं शांतिबाई की मृत्यु हो जाने से गुलशन कुमार के वारिस संदीप विजन एवं श्रीमती इंद्रा विजन पति गुलशन विजन का भी जमीन में स्वामित्य होने के वाबजूद उक्त भूमि को आनंद कुमार के द्वारा दि. 3-10-2019 को रजिस्ट्री पत्र के द्वारा सह स्वामित्य संदीप विजन एवं श्रीमती इंद्रा विजन की बिना सहमति एवं बिना जानकारी के स्वयं को सम्पूर्ण स्वामित्य बताते हुये सुशील कुमार कबातड़ा एवं सतीष कुमार कबातड़ा को विक्रय कर देना पाये जाने पर आज दिनांक 21.2.21 को आंनंद कुमार विजन के विरूद्ध धारा 420, 406 भादवि का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी आनंद विजन की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।