कलेक्टर श्री शर्मा ने सात पट्टाधारियों का उत्खनिपट्टा किया निरस्त
जबलपुर | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्म वीर शर्मा ने तहसील जबलपुर के ग्राम जमुनिया के खसरा क्रमांक 164 कुल रकवा 20.83 हेक्टेयर क्षेत्र की शासकीय चरनोई मद की भूमि पर सात उत्खनिपट्टाधारियों का क्रेशर आधारित खनिज पत्थर उत्खनिपट्टा शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से निरस्त कर दिया है।
कलेक्टर न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर द्वारा प्रस्तुत मौके की जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि ग्राम जमुनिया तहसील जबलपुर का खसरा नम्बर 164 का कुल रकवा 20.83 हेक्टेयर शासकीय भूमि चारागाह मद में दर्ज है। साथ ही इस खसरे में सात उत्खनि पट्टा स्वीकृत होना पाया गया, जिसमें से मौके पर केवल एक क्रेशर पाया गया। ग्रामीणों ने क्रेशर को माँ रेवा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रो. मंजूला चंदेल निवासी विकास नगर अधारताल का होना बताया। मंजूला चंदेल को 2.23 हेक्टेयर क्षेत्र का उत्खनिपट्टा स्वीकृत है जो वर्तमान में बंद पाया गया। शेष छ: खदानों में भी मौके पर जांच के दौरान उत्खनन कार्य व क्रेशर स्थापित नहीं होना पाया गया।
जमुनिया स्थित खसरा नम्बर 164 के लिये जो सात उत्खनिपट्टा स्वीकृत हुये थे। उन सभी को कलेक्टर श्री शर्मा ने निरस्त कर दिया है। जिनके उत्खनिपट्टे निरस्त किये गये हैं, उनमें 324 शंकर शाह नगर रामपुर निवासी सौरभ गुप्ता, 231 वाजपेयी कॉलोनी दीक्षितपुरा निवासी अदिति वाजपेयी, 461 विकास नगर निवासी हरपाल सिंह चंदेल, 41 नयागांव हाउसिंग सोसायटी निवासी अभिनय सिंह ठाकुर और मेसर्स दीप मिनरल्स प्रो. अभिनय सिंह ठाकुर सहित विकास नगर निवासी मेसर्स माँ रेवा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रो. मंजूला चंदेल एवं 50 एम.आई.जी. गोविंद भवन कॉलोनी साउथ सिविल लाइन निवासी विवेक कुमार शुक्ला शामिल हैं। इन सभी उत्खनिपट्टा धारियों द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने, स्टोन क्रेशर की स्थापना नहीं करने और सतत खनन कार्य बंद रखने की वजह से कलेक्टर श्री शर्मा ने उत्खनिपट्टा निरस्त कर दिया है।