उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं और उनके चालक की पीट-पीटकर की गयी हत्या की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराये जाने संबंधी याचिका की सुनवाई दो सप्ताह के लिए बुधवार को स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह मामले में दूसरा आरोप पत्र दाखिल करे।
इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है और रिट याचिकाओं के लंबित रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता।