जबलपुर | कोरोना प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का पालन करने की शर्त पर जिले में आयोजित किये जा सकेंगे धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के कार्यक्रम । जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्म वीर शर्मा ने जारी किया संशोधित आदेश । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में लगाये गये प्रतिबन्धों में दी सशर्त छूट ।
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कोरोना प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का पालन करने की शर्त पर जिले में आयोजित किये जा सकेंगे धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रम
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