जबलपुर | सोशल मीडिया में हुए वायरल वीडियो के मामले में आधारताल तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 पवन कुमार सिंगरहा को कलेक्टर कर्म वीर शर्मा के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी अधारताल ऋषभ जैन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण एवं आचरण अधिनियम 1965 प्रावधान के तहत अनुविभागीय अधिकारी आधारताल द्वारा जारी किये गये निलंबन आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में सहायक ग्रेड-3 पवन सिंगरहा का आचरण संदेहास्पद एवं आपत्तिजनक प्रतीत हो रहा है। इसलिए वायरल वीडियो की वास्तविकता की निष्पक्ष जांच होने तक उन्हें निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में सहायक ग्रेड-3 को तहसील कार्यालय आधारताल की कानूनगो शाखा से संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान श्री सिंगरहा को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।