मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टूलिकट मामले में निकिता जैकब को राहत दी है। निकिता टूलिकट मामले के प्रमुख आरोपियों में से ही एक है। हाईकोर्ट ने निकिता की अंतरिम जमानत की मांग को स्वीकार कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी पर तीन सप्ताह तक रोक लगा दी है।
दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में निकिता और शांतनु मुलुक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद निकिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत देने की मांग की थी।