बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध कालोनी बनाकर प्लाटिंग करने वाले बदमाश कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर जिसके विरुद्ध थाना अधारताल में 8 अपराध- हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, बलवा कर मारपीट, तोडफोड़ आदि के एवं थाना गोहलपुर में 3 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम घर में घुसकर मारपीट तथा थाना हनुमानताल में 3 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के पंजीबद्ध है के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
जबलपुर | थाना अधारताल में दिनांक 10-01-2021 को कार्यपालन यंत्री नगर निगम अजय शर्मा की ओर से नगर निगम के सब इंजीनियर सतेन्द्र दुबे ने लिखित शिकायत की कि ग्राम गुरदा खसरा न. 17/1 , 17/2, 27, 52, 56/1, 56/3, 57/1, 58/2, 59, 65, 88/1, 89/1, 117, 121/1, 125, 148 की भूमि पर कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कालोनी कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल के द्वारा अवैध कालोनी बना कर प्लाटिंग की गयी है।म.प्र. नगर पालिका कालोनायजर रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्ते नियम 1998 का लायसेंस एवं पुनः निर्धारण भू-अर्जन नजूल सीलिंग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, न ही अभिन्यास अनुमोदन कराया गया है, न ही कालोनी विकास की अनुमति ली गयी है।शिकायत पर नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्टीकरण, निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 का उल्लंघन करना पाये जाने पर कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कालोनी कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल के विरूद्ध म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 ग के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया उल्लेखनीय है कि थाना प्रभारी अधारताल शैलेश मिश्रा ने बताया कि बदमाश कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कालोनी कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल के विरूद्ध थाना अधारताल में 8 अपराध- हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, बलवा कर मारपीट, तोडफोड़ आदि के , एवं थाना गोहलपुर में 3 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, घर में घुसकर मारपीट आदि के तथा थाना हनुमानताल में 3 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के पंजीबद्ध है।