8 मदिरा दुकानों का लायसेंस कल के लिए निलंबित
कलेक्टर कर्म वीर शर्मा ने की मदिरा दुकानों पर कार्यवाही
जबलपुर : कलेक्टर कर्म वीर शर्मा ने निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करने वाली जिले की आठ मदिरा दुकानों का एक दिन के लिए मंगलवार 5 जनवरी के दिन का मदिरा विक्रय लायसेंस निलंबित कर दिया है। इनमें एक देशी एवं सात विदेशी मदिरा दुकानें शामिल हैं।
सहायक आबकारी आयुक्त ने बताया कि जिले की जिन आठ दुकानों का लायसेंस 5 जनवरी को निलंबित किया गया है। उनमें देशी मदिरा दुकान गढ़ा सहित विदेशी मदिरा दुकान महानद्दा, विदेशी मदिरा दुकान मदनमहल, विदेशी मदिरा दुकान शारदा चौक, विदेशी मदिरा दुकान सिहोरा, विदेशी मदिरा दुकान क्षेत्रीय बस स्टैण्ड, विदेशी मदिरा दुकान गणेश चौक तथा विदेशी मदिरा दुकान व्हीकल मोड़ तिराहा शामिल है।
कलेक्टर श्री शर्मा ने आठ मदिरा दुकानों के लायसेंस निलंबन की कार्यवाही राज्य स्तरीय उडऩदस्ता और जिला कार्यालय द्वारा कायम किये गये निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा विक्रय के प्रकरण के आधार पर की है।