थानों में एक ही पद पर 5 साल से अधिक समय तक नहीं रहेंगे पुलिसकर्मी
Updated: | Sat, 16 Jan 2021
भोपाल | मध्य प्रदेश के सभी जिलों के थानों में पदस्थ पुलिस कर्मचारियों आरक्षक से उप निरीक्षक तक की पदस्थापना के संबंध में नया आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी को एक ही पद पर चार तथा पांच वर्ष से अधिक नहीं रखा जाएगा।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश के मुताबिक किसी भी अधिकारी,कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की पदस्थापना पूर्ण होने के पर फिर उसी पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जाएगा, किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में दोबारा पदस्थापना में कम से कम 03 वर्ष का अंतराल अवश्य रखा जाएगा।
आरक्षक से उप निरीक्षक पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुविभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं रहेगी। इस सेवाकाल में स्थानांतरण के साथ-साथ अटैचमेंट अवधि भी शामिल रहेगी। जिले के प्रत्येक थानों में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक तक की पदस्थापना के सेवाकाल का परीक्षण कर निर्देशों का पालन प्रतिवेदन 20 फरवरी 2021 तक पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करना होगा।