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केंद्र ने हाथरस मामले की सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना जारी की

 


नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय एक दलित महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी मौत के मामले की सीबीआई से जांच के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है और प्राथमिकी दर्ज किए जाने के तुरंत बाद फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ जांच दलों को अपराध स्थल पर भेजा जाएगा। 

गंभीर रूप से घायल महिला की 29 सितंबर को दिल्ली के एक अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। आरोप है कि ऊंची जाति के चार लोगों ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित सामूहिक बलात्कार मामले के अलावा राजनीतिक हितों, मीडिया के एक हिस्से के द्वारा दुष्प्रचार की घटनाओं, जातिगत टकराव और हिंसा के लिए उकसाने की खातिर कथित आपराधिक साजिश से संबंधित प्राथमिकी में भी सीबीआई जांच की मांग की है।

हाथरस जिले के एक गांव में गत 14 सितंबर को 19 वर्षीय एक दलित युवती से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था। परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उनकी सहमति के बगैर देर रात पीड़िता के शव का जबरन दाह-संस्कार कर दिया था। 

गौरतलब है कि छह अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने हाथरस मामले की सुनवाई करते हुए घटना को ‘स्तब्ध’ करने वाला और ‘भयावह’ करार देते हुए कहा था कि वह सुनिश्चित करेगा कि ‘सुचारु’ जांच हो। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से आठ अक्टूबर तक जवाब मांगा था कि मामले में गवाहों की सुरक्षा कैसे की जा रही है।