भोपाल School Fees । प्रदेश में अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रित होने के बाद ही इन्हें खोला जाएगा। निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए सरकार कानून बनाएगी। यह बात स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री इंदर सिंह परमार ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अनलॉक चार के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। 30 सितंबर तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो उसका जवाब हमें ही देना होगा। निजी स्कूल हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इसमें भी वृद्धि करके जबरदस्ती वसूली करने की शिकायतें सामने आई हैं। फीस नियंत्रण के लिए तय किया है कि कानून बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही सरकार अधिनियम लाएगी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत फीस वसूली की शिकायत सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला कलेक्टर को भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट कर दिया है। इस सिलसिले में जनहित याचिका दायर करने वाले नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर के प्रांताध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि कोरोना काल में निजी स्कूल ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं, अन्य शुल्क नहीं। फिर भी कोई निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अतिरिक्त शुल्क वसूलने का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई तय है।