मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के आदेश के साथ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 संक्रमित क्षेत्रों का आकलन करते हुए अपने स्तर पर स्थिति के मुताबिक उचित फैसला लेने का सुझाव दिया था. आदेश के मुताबिक, अनलॉक-3 के आदेश को ही लागू रखा गया है. रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. वहीं, एनएच पर सामान ढोनेवाले वाहनों को आने-जाने की अनुमति रहेगी.
लॉकडाउन की अवधि छह सितंबर तक बढ़ाये जाने के कारण बसों का परिचालन बंद रहेगा. साथ ही धार्मिक स्थलों पर सामूहिक पूजा-पाठ बंद रहेंगे. स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे. शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, थियेटर आदि भी बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, रेस्टोरेंट से खाना पैक करा कर घर ले जा सकते हैं या ऑर्डर पर मंगा सकते हैं.
लॉकडाउन के दौरान रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी. वहीं, कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. इस दौरान राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल की गतिविधियों पर पूरी पाबंदी रहेगी.निजी कार्यालयों को 50 फीसदी स्टॉफ की क्षमता के साथ चालू रखने को कहा गया है.
प्रावधानों के मुताबिक, केंद्र और राज्य के सभी तरह के कार्यालयों के अलावा लोक उपक्रमों में 50 फीसदी कर्मियों के ही आने की अनुमति रहेगी. जरूरी और आपात सेवाओं से जुड़े कार्यालयों मसलन पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, चुनाव, कारा, जिला प्रशासन, ट्रेजरी, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, खाद्य, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, म्यूनिसिपल कार्यालय, समाज कल्याण, वन एवं पर्यावरण समेत अन्य को बाहर रहेंगे. सभी अस्पताल, दवा दुकानों, क्लिनिक समेत इससे जुड़े अन्य सभी सेवाएं भी पूरी तरह से खुली रहेंगी.