अवैध शराब परिवहन करते 1 आरोपी गिरफ्तार 5 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब 1 मोबाइल 500 रूपये नगदी एवं इंडिका कार जप्त - Jai Bharat Express

Jai Bharat Express

Jaibharatexpress.com@gmail.com

Breaking

अवैध शराब परिवहन करते 1 आरोपी गिरफ्तार 5 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब 1 मोबाइल 500 रूपये नगदी एवं इंडिका कार जप्त




                    थाना प्रभारी चरगवां उप निरीक्षक रीतेश पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 27-8-2020 की रात्रि में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि गोटेगांव तरफ से एक इंडिका कार एमपी 20 सीए 1031 का चालक कार में अवैध रूप से शराब रखकर जबलपुर तरफ जा रहा है सूचना पर रात लगभग 11-45 बजे मुखबिर के बताये स्थान ग्राम सनेर नदी के पास दबिश दी गयी जहाँ मुखबिर द्वारा बताये अनुसार इंडिका कार क्रमांक एमपी 20 सीए 1031 आती दिखी जिसे रोका  चालक का नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम रवि कुमार झारिया उम्र 38 वर्ष निवासी पोलीपाथर ग्वारीघाट बताया जिसे मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुये कार की तलाशी ली गयी कार में 5 पेटी में कुल 250 पाव गोवा व्हिस्की शराब 37 हजार 500 रूपये की रखी होना पायी गयी।
                      पूछताछ पर आरोपी रवि कुमार ने बताया कि दिनांक 27-8-2020 को वाहन क्रमांक एमपी 20 सीए 1031 के मालिक कमलेश  दुबे निवासी माढ़ोताल ने उसे अपनी कार दोपहर लगभग 3 बजे दी तथा एक मोबाईल नम्बर देते हुये कहा कि उक्त मोबाईल नम्बर पर बात करना वो तुमको 5 पेटी अंग्रेजी शराब 15 हजार रूपये में देंगे तो वह अपने मालिक के कहने पर 15 हजार रूपये और कार लेकर सिमरिया के पास पहुंचा जहाँ उसने अपने मालिक द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर पर फोन पर बात की एक व्यक्ति जिसका नाम वह नही जानता है बिना नम्बर के बुलेरो वाहन से गोवा शराब की 5 पेटी लाकर उसे दिया तो उस व्यक्ति को उसने 15 हजार रूपये दे दिये फिर शराब गाड़ी की डिक्की में रखकर कार से जबलपुर आ रहा था । वह अपने मालिक कमलेश दुबे के कहने पर पहली बार ही शराब परिवहन कर रहा था मालिक ने उसे गोटेगांव से शराब लाने के लिये 500 रूपये दिये थे।  आरोपी रवि कुमार झारिया के कब्जे से 250 पाव गोवा व्हिस्की शराब एवं नगदी 500 रूपये 1 मोबाइल फोन एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त इंडिका कार क्रमांक एमपी 20 सीए 1031 जप्त करते हुये आरोपी रवि कुमार झारिया के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये तस्दीक की जा रही है।